PIDPI शिकायतें: ये क्या होती हैं और आपको इन्हें कब दर्ज करानी चाहिए? (आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी)
सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और सूचनाकर्ताओं के संरक्षण संकल्प (Public Interest Disclosure and Protection of Informers Resolution) के तहत की गई शिकायतों को PIDPI शिकायतें कहा जाता है।
यदि कोई शिकायत PIDPI के तहत की जाती है, तो शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाती है।
शिकायत सचिव, केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission) को संबोधित होनी चाहिए और लिफाफे पर स्पष्ट रूप से "PIDPI" लिखा होना चाहिए।
केवल केंद्रीय सरकारी अधिकारियों (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं) के विरुद्ध की गई शिकायतों को ही संज्ञान में लिया जाएगा।
| विवरण | लिंक |
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| अधिक जानकारी के लिए देखें: | साइट देखें |
| महिला यौन उत्पीड़न शिकायत समिति | पीडीएफ देखें |
| जनता/कर्मचारियों से संबंधित कार्यों को संभालने वाले अधिकारियों का विवरण | पीडीएफ देखें |
| अपनी शिकायत राष्ट्रीय पोर्टल पर दर्ज करें | साइट देखें |